बिक्री हेतु महुआ शराब रखने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये बिक्री हेतु कच्ची महुआ शराब घर में रखने के आरोपी को थाना नवागढ़ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शेंडे ने अरविन्द तिवारी को बताया कि प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता पाल के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुये पंद्रह लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रोगदा निवासी अशोक कुमार साहू अपने घर में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष आरोपी के घर पर दबिश दी गई। घेराबंदी कर रेड कार्यवाही में आरोपी के कब्जे से एक लाल-सफेद प्लास्टिक की बोरी के अंदर प्लास्टिक थैला में पाउच में भरी लगभग पंद्रह लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद हुई , जिसकी कीमत लगभग पंद्रह सौ रुपये है। मौके पर आरोपी शराब रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
अशोक कुमार साहू पिता माल कुमार साहू उम्र 31 वर्ष निवासी – रोगदा , थाना – नवागढ़ , जिला – जांजगीर चाम्पा (नवागढ़)
