June 6, 2026

लोहे के धारदार चापड़ से चोट पहुंचाने का आरोपी जेल दाखिल

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर – शराब पीने के लिये पैसे नही देने पर घर घुसकर अश्लील गाली गलौज करते हुये मारपीट कर धारदार लोहे के चापड़ से चोट पहुंचाने के आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया ने आज थानामें उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि गत दिवस 06 अप्रैल की रात्रि साढ़े सात बजे प्रार्थिया के घर अनावेदक अभय पाण्डेय आकर शराब पीने के लिये पांच सौ रूपये मांगा। रूपये नहीं देनें पर घर अंदर घुसकर शराब पीने के लिये पैसा नहीं देते हो कहकर मां – बहन की बुरी – बुरी गाली गुप्तार करने लगा। मना करने पर प्रार्थिया एवं उसकी बहन एवं भाभी को हाथ मुक्का से मारपीट किया। इसके अलावा अपने पास रखे लोहे के चापड़ से चोट पहुंचाया है एवं प्रार्थिया के पैर को भी दांत से काट दिया है । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 231 / 26 धारा 119 (1) , 333 , 296 , 115 (2) , 351 (3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर उसने जुर्म घटित करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चापड़ को पुलिस ने जप्त कर प्रकरण में 25 , 27 आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया ,जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली पुलिस स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

अभय पाण्डेय पिता कृष्ण दत्त पाण्डेय उम्र 26 वर्ष निवासी – टेंगनमाड़ा , चौकी – बेलगहना , थाना – कोटा हा.मु. – उदई चौक कतियापारा , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

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