हथियार लहराकर आम लोगों को भयभीत करने के दो आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – धमधा नाका मंडी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर आम लोगों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित करने के दो आरोपियों को थाना मोहन नगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 22 जून को थाना मोहन नगर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि धमधा नाका मंडी , दुर्ग के पास दो व्यक्ति अपने पास रखे धारदार हथियार को लहराकर आम लोगों को डरा-धमका रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के कब्जे से एक-एक बटनदार स्टील का धारदार हथियार बरामद हुआ। आरोपियों द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के धारदार हथियार रखने एवं सार्वजनिक स्थान पर उसका प्रदर्शन कर लोगों में भय उत्पन्न करने पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 336/2026 एवं 337/2026 धारा 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना मोहन नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना मोहन नगर की पेट्रोलिंग टीम एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण –
शैलेन्द्र पाण्डेय उर्फ चिन्टू उम्र 26 वर्ष निवासी – तितुरडीह , भगत सिंह स्कूल के पास दुर्ग , थाना – मोहन नगर और सोहेल खान उर्फ बाबू उम्र 23 वर्ष निवासी – केजीएन चौक केलाबाड़ी , दुर्ग , थाना – पद्मनाभपुर , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामाग्री –
दो नग बटनदार स्टील के धारदार हथियार।
दुर्ग पुलिस की अपील –
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हथियारों का प्रदर्शन , असामाजिक गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने संबंधी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
