June 7, 2026

NDPS मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने मां-बेटी को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

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NDPS मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने मां-बेटी को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

रायपुर,NDPS मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने मां-बेटी को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 4 साल पहले डीडीनगर इलाके में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ पुलिस ने दोनों को पकड़ा था। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि, 26 अगस्त 2021 को डीडीनगर क्षेत्र के गोल चौक में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्कूटी सवार जोगी बंगला निवासी फिरदौस खान (47) और बेटी मुब्शीरा खान (20) को रोककर तलाशी ली।

उनके कब्जे से 67 नग नशीली टेबलेट और 48 नग कैप्सूल जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर आरोपित मां-बेटी को कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर मां-बेटी को नशीली टेबलेट, कैप्सूल बेचने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों आरोपितों को एक-एक साल का कठोर कारावास अलग से होगा।