आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना
आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना
दिल्ली,आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगा जो “गलत और तुच्छ” है। यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला। रविवार को एक नियामक फाइलिंग में, इंडिगो ने कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की मूल्यांकन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
“यह आदेश एक गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी जीवित है और निर्णय के लिए लंबित है,” इसने कहा। फाइलिंग के अनुसार, कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण तथा तुच्छ है। कंपनी ने कहा कि वह इसका विरोध करेगी और आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी। इसके अलावा, इंडिगो ने कहा कि आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
