June 13, 2026

दण्डाधिकारी जांच हेतु 15 मार्च के पूर्व तक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील

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दण्डाधिकारी जांच हेतु 15 मार्च के पूर्व तक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील

कोण्डागांव,पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के बालाघाट जिले अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैहर द्वारा थाना गढी क्षेत्रांतर्गत रौंदा फॉरेस्ट कैम्प जंगल क्षेत्र में 19 फरवरी 2025 को प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के कान्हा-भोरमदेव डिवीजन के सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ उपरांत घटना स्थल का सर्च करने पर 04 सशस्त्र वर्दीधारी महिला माओवादी के शव पाए गए, जिनके पास एक इंसास रायफल मय मैगजीन, एक एसएलआर रायफल मय मैगजीन, एक 303 रायफल एवं एक 315 बोर रायफल सहित माओवादी विचार धारा संबंधित साहित्य और वायरलेस सेट व अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई।

घटना स्थल पर मृत पाए गए चारों महिला माओवादी की पहचान प्रथम दृष्टया कान्हा-भोरमदेव डिवीजन के भोरमदेव एरिया कमेटी की कमाण्डर आशा निवासी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ एवं एरिया कमेटी सदस्य शीला उर्फ पदम उर्फ सरिता निवासी पेन्टा थाना जगरगुंडा जिला सुकमा छत्तीसगढ़ तथा एरिया कमेटी सदस्य रंजीता निवासी ग्राम तुमड़िवाल तहसील मर्दापाल जिला कोण्डागांव छत्तीसगढ़ एवं एरिया कमेटी सदस्य लक्खे मरावी निवासी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है। उक्त घटना पर थाना गढ़ी में भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैहर द्वारा जनसाधारण से अपील किया गया है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो लिखित या अन्य किसी भी तरह के साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत कराना चाहें तो वे कार्यालयीन समय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैहर के समक्ष 15 मार्च 2025 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

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