प्राणघातक हमला करने का फरार आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दो वर्ष पूर्व प्राणघातक हमला कर फरार हुये आरोपी को थाना जामुल पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल ने बताया वर्ष 2024 में प्रार्थी योगेश सहारे उम्र 32 वर्ष निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके छोटे भाई नरेन्द्र सहारे पर स्कूटी सवार चालक द्वारा प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाई गई है। रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पहचान एवं उसके संभावित ठिकानों की जानकारी एकत्र कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ एवं उपलब्ध अभिलेखों से आरोपी के विरुद्ध दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में पूर्व से अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिये अपनी पहचान छिपाकर पंजाब , छत्तीसगढ़ सहित अन्य स्थानों पर रह रहा था। थाना छावनी के वर्ष 2024 के प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध ईनाम उद्घोषित किया गया था। जामुल पुलिस की सक्रियता एवं लगातार तलाश के परिणामस्वरूप आरोपी सेवा सिंह को गिरफ्तार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना जामुल पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही , जिन्होंने फरार आरोपी की लगातार तलाश , मुखबिर सूचना के सत्यापन एवं आरोपी की पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की।
गिरफ्तार आरोपी –
सेवा सिंह कैम्प-01 , पटेल डेयरी के पास छावनी , थाना – छावनी , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
मूल निवासी – तरण तारण (पंजाब)।
लंबित आपराधिक प्रकरण
थाना जामुल अपराध क्रमांक 249/2024 , धारा 109 बीएनएस , थाना खुर्सीपार अपराध क्रमांक 290/2016 , धारा 294 , 323 , 506 भादवि , थाना कोतवाली दुर्ग अपराध क्रमांक 136/2016 , धारा 379 भादवि , थाना वैशाली नगर अपराध क्रमांक 60/2023 , धारा 294 , 323 , 341 , 34 भादवि , थाना छावनी अपराध क्रमांक 19/2024 , धारा 294 , 323 , 506 , 327 भादवि और थाना छावनी अपराध क्रमांक 111/2024 , धारा 363 भादवि।
दुर्ग पुलिस की अपील –
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अपराध अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम थाना या पुलिस को दें। अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को संरक्षण देने अथवा उनकी पहचान छिपाने के बजाए पुलिस को सूचना देकर कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।
