August 7, 2026

नौकरी लगाने के नाम से ठगी करने का आदतन आरोेपी जेल दाखिल

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – मंत्रालय में बाबू होना बताकर नौकरी लगाने के नाम से लाखों‌ रूपये की ठगी करने के आदतन‌ आरोपी को स्मृति नगर चौकी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी ढालसिंह वर्मा रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत वर्ष 06 मार्च 2020 को आरोपी साबास खान के साथ प्रार्थी का परिचय हुआ था। जो अपने आपको मंत्रालय में बाबू होना बताकर प्रार्थी एवं उनके साथियों को अपने विश्वास में लेकर मंत्रालय रायपुर एवं पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर नगद एवं बैंक के माध्यम से 3094000 हजार रुपये प्राप्त कर धोखाधड़ी किया है। रिपोर्ट पर पुलिस चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 910/2025 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपी साबास खान की पतातलाश हेतु पुलिस टीम महासमुंद भेजा गया था , स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी साबास खान के घर में दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित होना पाये जाने पर स्मृति नगर चौकी पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंग संधु , प्रधान आरक्षक अनुप साहू , आरक्षक अनिकेत चंद्राकर , कौशलेन्द्र सिंह , कमल नारायण की कार्यवाही सराहनीय रही। आरोपी साबास खान के विरूद्व पूर्व में थाना दर्री जिला कोरबा में अपराध क्रमांक 57/2016 धारा 420 भादवि , थाना गोलबाजार रायपुर में अपराध क्रमांक 116/2019 धारा 420 , 467, 468 , 471, 120बी , 201भादवि ,थाना कोतवाली जिला महासमुंद में अपराध क्रमांक 104/2018 धारा 498(डी) , 489(ई) भादवि , अपराध क्रमांक 94/2024 धारा 489(बी) , 489(सी) भादवि तथा थाना बंसतपुर जिला राजनांदगावं , थाना छुरा जिला गरियाबंद में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।

गिरफ्तार आरोपी –

साबाश खान पिता बाजखान उम्र 48 वर्ष निवासी नयापारा वार्ड क्रमांक 06 बजंरग पारा महासमुंद (छत्तीसगढ़)।