शराब पीकर बस चलाने वाला चालक गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर ₹10,000 का जुर्माना
इतेश सोनी, गरियाबंद: महेश बस ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG-23-E-9099 का चालक वीरेंद्र साहू, पिता हिरेंद्र साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम कोपरा, थाना पांडुका को शराब पीकर यात्रियों से भरी बस चलाते हुए पकड़ा गया। यह मामला दिनांक 2 जुलाई 2025 को सामने आया जब पुलिस ने उसे नियंत्रित जांच के दौरान पकड़ा।
चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस्तगासा क्रमांक 77/25 धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को दिनांक 3 जुलाई 2025 को माननीय गरियाबंद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ उसे ₹10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसे मौके पर ही चालान के रूप में जमा किया गया।
यह कार्रवाई गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के मार्गदर्शन और मैनपुर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विकास पटले के निर्देशन में की गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गरियाबंद पुलिस की यह तत्परता सराहनीय है।
