August 9, 2026

कलेक्टर ने नकली और गुणवत्ताहीन पनीर के खिलाफ सतत कार्यवाही करने के दिए निर्देश

010125

कलेक्टर ने नकली और गुणवत्ताहीन पनीर के खिलाफ सतत कार्यवाही करने के दिए निर्देश

एमसीबी,कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने समाचार पत्रों में रायपुर जिले में प्रमुखता से प्रकाशित नकली/गुणवत्ताहीन पनीर बनाने एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर द्वारा की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में भी नकली और गुणवत्ताहीन पनीर की आपूर्ति की शंका को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त डेयरी दुकानों एवं पनीर विक्रय संस्थानों का सतत् एवं सघन निरीक्षण के साथ अपमिश्रित पनीर विक्रेताओं पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

गुणवत्ताहीन एवं अपमिश्रित पनीर विक्रय की शंका पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता व टीम द्वारा मे. हनुमान डेयरी, जे. के. डी. मनेन्द्रगढ़ एवं हजारी होटल, गांधी चौक मनेन्द्रगढ़ से पनीर का विधिक (Enforcement) नमूना जब्त कर विश्लेषण (जांच) हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। नया वर्ष के नजदीक आते ही पनीर की खपत बहुत बढ़ जाती है, जिससे गुणवत्ताहीन पनीर की बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। पनीर की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सीमावर्ती राज्यों से मिलावटी/गुणवत्ताहीन पनीर की आपूर्ति की आशंका होती है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पनीर विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। समस्त डेयरी एवं पनीर विक्रय संस्थानों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। अपमिश्रित पनीर की शंका पर विधिक नमूना लिये जा रहे हैं। खाद्य प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। और पनीर एवं अन्य खाद्य सामग्री का नमूना संकलन सतत रूप से जारी रहेगा।