बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र: आरबीआई
बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र: आरबीआई
दिल्ली, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि बैंक बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वह गुजरात के मेहसाणा ज़िले की गोज़रिया ग्राम पंचायत में आयोजित ‘वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान’ पर एक समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
एक निजी बैंक द्वारा बचत खातों के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर, मल्होत्रा ने कहा, “आरबीआई ने यह तय करने का अधिकार अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया है कि वे कितना न्यूनतम शेष राशि निर्धारित करना चाहते हैं। कुछ बैंकों ने इसे 10,000 रुपये रखा है, कुछ ने 2,000 रुपये रखा है और कुछ ने (ग्राहकों को) इससे छूट दी है। यह (आरबीआई के) नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं है।”
हाल ही में एक निर्णय में, निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से नए बचत खाते खोलने वालों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता बढ़ा दी है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, बचत बैंक खाते में न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि (एमएबी) को 10,000 रुपये से पाँच गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी प्रकार, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एमएबी को पाँच गुना बढ़ाकर क्रमशः 25,000 रुपये और 10,000 रुपये कर दिया गया है। संयोग से, भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाताधारकों को न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडित न करने का निर्णय लिया है। परंपरागत रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी ऋणदाताओं की तुलना में शेष राशि की आवश्यकता कम होती है, हालाँकि जन धन खातों के लिए यह आवश्यकता माफ कर दी गई है।
