September 30, 2026

गांधी जयंती: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 अक्टूबर को मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, दुकानें और होटल रहेंगे बंद

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रायपुर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को नगर निगम सीमा के भीतर स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।

इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो संबंधित सामग्री को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर लागू होने वाले इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी की व्यवस्था भी की है। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मांस-मटन की दुकानें संचालित न हों और होटल या अन्य प्रतिष्ठानों में भी प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न की जाए।

नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि आदेश केवल औपचारिक रूप से जारी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यवहारिक पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी करेंगी और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में दुकानदारों और होटल संचालकों को समय रहते आदेश की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने मांस-मटन दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे 2 अक्टूबर को लागू प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें। किसी भी प्रकार से आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गांधी जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी जानकारी संबंधित जोन कार्यालय या नगर निगम के अधिकारियों को दी जा सकती है। 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह, मांस-मटन दुकानें और होटलों में इसकी बिक्री पूर्ण रूप से बंद रहेगी। प्रशासन ने सभी संबंधित व्यवसायियों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

 

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