चाकू की नोंक पर लूट करने का आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – रास्ता रोककर शराब पीने के लिये पैसे मांगने और पैसा देने से मना करने पर चाकू की नोक पर लूट करने के आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थी देवेन्द्र गुप्ता पिता संतोष गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी – एनटीपीसी सीपत , जिला – बिलासपुर द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत दिवस 26 जुलाई को प्रातः लगभग नौ बजे वह रैपिडो से ग्राहक को टिकरापारा गली छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी राहुल गोस्वामी ने उसका रास्ता रोककर शराब पीने के लिये पैसे की मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से भयभीत कर प्रार्थी की पैंट की जेब से नगदी एवं आधार कार्ड लूट लिया। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 445/2026 अंतर्गत धारा 126(2) , 296 , 351(3), 119(1), 309(4) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी की पतासाजी कर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने शराब पीने के लिये पैसे मांगने तथा मना करने पर चाकू अड़ाकर प्रार्थी से नगदी लूटने की घटना स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग धारदार चाकू एवं लूटी गई नगदी पांच सौ रुपये बरामद कर विधिवत जप्त की गई। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी
राहुल गोस्वामी पिता राजेश गोस्वामी उम्र 24 वर्ष निवासी – शिव टॉकीज चौक के पास , टिकरापारा , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
