होटलों और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई सेक्स वर्करों के खिलाफ मामला दर्ज न किया जाए: मध्य प्रदेश पुलिस
होटलों और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई सेक्स वर्करों के खिलाफ मामला दर्ज न किया जाए: मध्य प्रदेश पुलिस
भोपाल ,मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि होटलों और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई सेक्स वर्करों के खिलाफ मामला दर्ज न किया जाए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। 3 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि वेश्यालय चलाना अवैध है, लेकिन सेक्स वर्करों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा जारी आदेश में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और रेलवे को निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि होटल और ढाबों के मालिकों द्वारा संचालित वेश्यालयों पर छापेमारी के बाद पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिलाओं पर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस संबंध में महिला (सेक्स वर्कर) के साथ पीड़ित की तरह व्यवहार करने के बारे में पहले भी लिखा गया है। आदेश में कहा गया है, “केवल वेश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्करों को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराधों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।”
