June 6, 2026

पेपर लीक करने पर आजीवन कैद व एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है..

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पेपर लीक करने पर आजीवन कैद व एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है..

भोपाल,सामूहिक नकल के साथ ही पेपर लीक के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य में इस तरह के कृत्य में लिप्त लोगों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम-1937 में जरूरी संसोधन करने जा रही है।

कानून में संशोधन के बाद यदि किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कैद व साथ ही एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 1937 में बने परीक्षा कानून, मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में जरूरी संसोधन पर बात चल रही है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसे विधि विभाग और कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद विधानसभा से पारित कराके लागू कर दिया जाएगा।

ऐसा होने से इसके दायरे में एमपी बोर्ड, एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की सभी परीक्षाएं आ जाएंगी। बीते सालों में एमपी में परीक्षाओं से जुड़े कई तरह के घोटाले और लीक होने की घटनाएं सामने आई थीं। कानून में संशोधन के बाद उसे सख्ती से लागू करने से इस तरह के अवैध कृत्यों पर शिकंजा कसेगा।

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