September 4, 2026

अवैध पिस्टल एवं कारतूस रखने के तीन आरोपी जेल दाखिल

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना भिलाईनगर पुलिस ने अवैध पिस्टल एवं कारतूस के साथ विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में हथियार के स्रोत एवं अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में विवेचना जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उमनि विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज थाना भिलाईनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 32 बंगला चौक के पास रेल्वे लाइन वाले कच्चे रास्ते में तीन व्यक्ति अवैध पिस्टल एवं कारतूस रखे हुये हैं। सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सूरज ताण्डी , दीपक दास उर्फ सिब्बु और महेश ताण्डी बताया। विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी सूरज ताण्डी के कब्जे से एक पिस्टल तथा आरोपी दीपक दास एवं महेश ताण्डी के कब्जे से एक-एक पिस्टल कारतूस बरामद किया गया। हथियार एवं कारतूस रखने के संबंध में वैध लाइसेंस/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने पर आरोपियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुये थाना भिलाईनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना भिलाईनगर में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपीगण –

सूरज ताण्डी उम्र 29 वर्ष निवासी – 32 बंगला उड़िया बस्ती भिलाईनगर , दीपक दास उर्फ सिब्बु उम्र 26 वर्ष निवासी – रायपुर नाका उड़िया बस्ती , थाना – पद्मनाभपुर और महेश ताण्डी उम्र 23 वर्ष निवासी – रायपुर नाका उड़िया बस्ती , थाना – पद्मनाभपुर , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।‌

जप्त सामाग्री

एक नग पिस्टल अनुमानित कीमत 2,00,000 रुपये और दो नग पिस्टल कारतूस अनुमानित कीमत 1,000 रूपये कुल अनुमानित कीमत 2,01,000 रूपये।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध हथियारों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। अवैध हथियार रखना, उनका उपयोग करना अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में उनका प्रयोग करना कानूनन दण्डनीय है। ऐसी गतिविधियों की सूचना देकर पुलिस कार्रवाई में सहयोग करें।